कोर्ट ने CBI को डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की 4 मार्च तक की रिमांड दे दी है। दिल्ली शराब नीति केस में जांच एजेंसी ने सिसोदिया की 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया।
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इससे पहले, सिसोदिया को सोमवार दोपहर 3:10 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। करीब 30 मिनट की सुनवाई के बाद CBI की रिमांड की मांग पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। CBI ने रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने कहा था कि सिसोदिया सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए उनकी रिमांड जरूरी है।
आबकारी घोटाला मामले में विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा है। सीबीआई ने सिसोदिया को कोर्ट में पेश करके पांच दिन की रिमांड देने की मांग की थी। फैसले के बाद सीबीआई सिसोदिया को लेकर कोर्ट से निकल गई और सीबीआई मुख्यालय ले जाया जा रहा है ।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे बताया गया है कि ज्यादातर सीबीआई अधिकारी मनीष की गिरफ्तारी के खिलाफ थे। वे सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने का राजनीतिक दबाव इतना अधिक था कि उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं की बात माननी पड़ी।