डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को मिली 21 दिन की फरलो को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसकी आज सुनवाई हुई।
यह भी पढ़े
यूपी चुनाव 2022: भारत का नम्बर वन राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश- महेंद्र सिंह
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को 21 दिन की फरलो देने के मामले में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह 21 फरवरी तक उनके नोटिस का जवाब दे।
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को मामले से जुड़ा रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है। इसमें गुरमीत राम रहीम सिंह को दी गई फरलो का रिकॉर्ड शामिल है। जस्टिस बीएस वालिया की बेंच में केस की सुनवाई हुई है।
फरलो को किया जा सकता है रद्द
सुनवाई के दौरान हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने कोर्ट को बताया कि रोहतक मंडल के आयुक्त ने पुलिस रिपोर्ट व कुछ शर्तों के साथ गुड कंडक्ट प्रिजनर्स के नियमों के आधार पर गुरमीत राम रहीम को फरलो दी है। अगर शर्तों की अवहेलना होती है तो उसकी फरलो रद्द की जा सकती है।
पंजाब में होने जा रहें हैं विधानसभा चुनाव
वहीं याची पक्ष ने कहा कि डेरा प्रमुख को फरलो पर ऐसे समय में रिहाई दी गई है जब 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। याचिका में दलील दी गई है कि इससे पंजाब में शांति भंग होने का भय है। डेरा पंजाब के कुछ क्षेत्रों में प्रभाव का दावा कर करता रहा है। डेरा प्रमुख की रिहाई से राज्य के विधानसभा चुनावों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
बहस के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट जस्टिस बीएस वालिया ने सरकार को नोटिस जारी कर सोमवार को रिकॉर्ड पेश करने का आदेश दिया।
कड़ी सुरक्षा में है राम रहीम
आपको बता दे की गुरमीत राम रहीम सिंह को बीते 7 फरवरी को फरलो दी गई थी। उसके बाद से वह गुरुग्राम के नाम चर्चा घर में रह रहा है। यहां पर वह कड़ी पुलिस सुरक्षा में है। वह ज्यादा किसी से नहीं मिल रहा है और जो लोग उससे मिलने जा रहे हैं, उनका भी पुलिस पूरा रिकॉर्ड रख रही है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी हरियाणा सरकार द्वारा गुरमीत राम रहीम को फरलो देने के फैसले का विरोध कर चुकी है।