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Case Against Digvijaya Singh: दिग्विजय सिंह की बढ़ी मुश्किलें, अब उज्जैन में भी केस दर्ज

digvijay singh Case Against Digvijaya Singh: दिग्विजय सिंह की बढ़ी मुश्किलें, अब उज्जैन में भी केस दर्ज

Case Against Digvijaya Singh: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दरअसल, दिग्विजय सिंह के खिलाफ इंदौर में मुकदमा दर्ज होने के बाद उज्जैन के अजाक थाने में भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

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बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री पर मामला दर्ज कराया था।

अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण थाना उज्जैन के थाना प्रभारी दिलीप मौर्य ने बताया कि भैरू नाला इलाके में रहने वाले राजकुमार घावरी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ था।

राजकुमार घावरी ने बताया था कि सोशल मीडिया फेसबुक, टि्वटर आदि पर देखा था कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक सदाशिवराव गोलवरकर के खिलाफ भ्रामक टिप्पणी की है। टिप्पणी में दलित और मुस्लिमों को लेकर आपत्तिजनक बात लिखी हुई थी। यह टिप्पणी पूरी तरह फर्जी थी, इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी किताब में प्रकाशित नहीं हुई थी।

3 से 6 साल तक हो सकती है दिग्विजय को सजा
कानून के जानकारों का कहना है कि धारा 469 और 505 के तहत अपराध सिद्ध हो जाने पर 3 से 6 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम की धाराओं में भी सजा का प्रावधान है। एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा के मुताबिक 7 साल से कम सजा वाली अपराध में पुलिस द्वारा नोटिस तामिल कराया जाता है।

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