रोहतक। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की राह पर चल पड़ी है। हरियाणा सरकार ने मध्य प्रदेश के तर्ज पर 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सजा दिए जाने की तैयारी कर ली है। सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में अपने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। मीटिंग में तय किया गया है कि अगर कोई 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ दुष्कर्म करेगा तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी या फिर 14 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा। इसके अलावा गैंगरेप करने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बच्चियों के साथ छेड़छाड़ और उनका पीछा करने को लेकर भी सजा में बढ़ोतरी कर दी गई है।
सरकार के नए फैसले के तहत आईपीसी की धारा 376ए, 376डी, 354, 354डी(2) जैसे कानूनों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि हरियाणा सरकार प्रदेशभर में पिछले दिनों में एक हफ्ते में सामने आईं रेप की कई घटनाओं से सरकार चौतरफा दबाव में थी, जिसके चलते सीएम मनोहार लाल खट्टर ने ये बड़ा फैसला लिया है। नए प्रवाधान के तहत आईपीसी की धारा 376 (ए)के तहत जोड़ी गई धारा के अनुसार, जो कोई भी 12 साल तक की उम्र की बच्ची से बलात्कार करता है, उसे मृत्यु या 14 वर्ष तक के सश्रम कारावास की सजा हो सकती है। दोषी के प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि के लिए कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है।
आईपीसी की धारा 376 (डीए): के तहत भी एक नया प्रावधान किया गया है। यदि 12 साल की उम्र तक की लड़की से गैंगरेप किया जाता है तो सभी आरोपी रेप के दोषी माने जाएंगे। सभी दोषियों को मौत की सजा या कम से कम 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी जाएगी। जुर्माने के साथ उसकी सजा भी बढ़ाई जा सकती है। जुर्माना पीड़िता को ही दिया जाएगा। उसके मेडिकल पर आए खर्च और पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाएगी। आईपीसी की धारा-354: के तहत यदि कोई किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करता है। रेप का प्रयास करता है तो उसे सात साल की सजा होगी। पहले यह दो साल की सजा थी। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
आईपीसी की धारा 354 डी (2): के तहत यदि कोई व्यक्ति महिला का पीछा करता है। पहली बार ऐसा करने पर तीन साल की सजा और जुर्माना होगा। यदि दोबारा भी ऐसा करता है तो सजा सात साल तक बढ़ाई जा सकती है। जुर्माना भी लगेगा। इसके अलावा हरियाणा में पांच सालों में 12 साल से कम उम्र की 375 से ज्यादा बेटियों के साथ रेप हुआ है। 2016 में 114 बेटियों के साथ रेप किया गया। जबकि 2015 में 47, 2014 में 63, 2013 में 80 और 2012 में 73 बेटियां शिकार बनीं।