नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में नर्सरी दाखिले को लेकर सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि डीडीए की जमीन पर चल रहे प्राइवेट स्कूलों की नर्सरी कक्षा में नामांकन को लेकर स्वीकृति दे दी है, इसके अनुसार अब स्कूल इलाके में रहने वाले किसी भी बच्चे के दाखिले से इनकार नहीं कर सकते हैं।
गाइड लाइन के मुताबिक स्कूल से एक किमी की दूरी पर रहने वाले छात्रों को वरीयता दी जाएगी और साथ ही अगर इसके अलावा सीटें खाली रह जाती हैं तो एक से तीन किमी की दूरी वाले बच्चों के भी दाखिले किए जाएंगे। दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है कि डीडीए की जमीन पर चलने वाले करीब 298 गैर सरकारी स्कूलों में नर्सरी दाखिले को लेकर गाइड लाइन जारी करते हुए कहा है कि पहले 1 किमी, फिर 1 से 3, फिर 3 से 6 और बाद में 6 किमी से अधिक दूरी के बच्चों की सीटों की उपलब्धता के आधार पर वरियता दी जाएगी।
बताया गया है कि अगर किसी स्कूल में नर्सरी के लिए 400 सीटें हैं तो उसमें 25 प्रतिशत सीटें ईडब्लूएस के तहत भरी जाएंगी। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में आगामी सत्र के लिए करीब 1400 स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए प्रक्रिया 2 जनवरी से ही शुरु कर दी गई है।