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भारत नहीं दे सकता अबु सलेम को फांसी

abu भारत नहीं दे सकता अबु सलेम को फांसी

मुंबई। मुंबई के टाडा अदालत ने बीते शुक्रवार को अबु सलेम समेत पांच लोगों को 1993 मुंबई में हुए बम धमाकों के मामले में दोषी करार दे दिया था। जिसके बाद अबु सलेम अब यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स (ECHR) में याचिका दाखिल कर पुर्तगाल वापस जाने की मांग की है। आपको बता दें की आरोपि करार दिये गये दोषियों को सोमवार 19 जून को सजा का ऐलान करा जाएगा। आरोपियों पर जिस तरह के आरोप लगे है उसमें आरोपियों को फांसी की सजा भी दी जा सकती है।

abu भारत नहीं दे सकता अबु सलेम को फांसी

लेकिन भारत में अबु को अब फांसी नहीं दी जा सकती है दरसल भारत सरकार ने ही अबु को पुर्तगाल से प्रत्यर्पण कर भारत में लायी है जिसमें भारत और पुर्तगाल के बीच एक समझौत हुआ था की भारत अबु सलेम को फांसी की सजा नही देगा।

इंटरपोल इंडिया के पूर्व सहायक निदेशक एन एस खड़यात ने बताया है की 20 सितंबर 2002 को अबु सलेम मोनिका बेदी के साथ पुर्तगाल- लिस्बन में गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद पुर्तगाल और भारत के बीच प्रत्यर्पण के लिए लंबा दौर चल जिसके बाद 2005 में कोर्ट ने इसको मंजूरी दी है।

पुर्तगाल एक ऐसा देश है जहां पर मौत की सजा नही दी जाती है इसी वजह को लेकर पुर्तगाल ने भारत के सामने ये शर्त रखी की अबु को भारत सरकार फांसी नही देगा। उस समय भारत के डिप्टी प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और डिप्टी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अबदुल्ला ने पुर्तगाल को भरोसा दिलाय की भारत में अबु सलेम को मौत की सजा नही देगा।

अबु का प्रत्यर्पण 9 आपराधिक मामलों को लेकर भारत ने पुर्तगाल से किया था,जिसमें चार केस दिल्ली पुलिस,2 सीबीआई और बाकी 3 मुंबई पुलिस के थे। जिन मामलों में से कुछ मामलों में सजा दी गई है और कुछ मामलों में सुनवई चल रही है। बड़ा सवाल ये है की अब अबु सलेम को सोमवार को फांसी की सजा दी जाएगी या नही।

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