लखनऊः अगर अभी तक आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो इस 30 जून तक ITR भरकर जमा कर दें। अगर आप 30 जून तक अपना ITR जमा नहीं करते हैं तो आपको दोगुना TDS भरना पड़ेगा।
बता दें कि अगर किसी टैक्सपेयर ने पिछले 2 साल से TDS नहीं भरा है और हर साल TDS की कटौली 50 हजार रुपए से अधिक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 जुलाई से ITR दाखिल करते वक्त अधिक शुल्क वसूलेगा।
दरअसल, फाइनेंस एक्ट 2021 लागू होने के बाद टीडीएस के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। ये नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स सिस्टम में कई बड़े बदलाव की घोषणा की थी, जो कि 1 जुलाई से पूरे देश में प्रभावी हो रहे हैं।
गौरतलब है कि CBDT ने वित्तीय वर्ष 2021 के लिए ITR भरने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून कर दी है। नए नियमों के मुताबिक जिन्होंने आईटीआर नहीं फाइल किया है उनको 1 जुलाई से टीडीएस और टीसीएस की दरें 10 से फीसदी होगी। बता दें, पहले ये दरें 5 से 10 फीसदी थी।