नई दिल्ली। सरकार के 500-1000 के नोच बैन कर देने के बाद से लोगों में अलग-अलग तरह की अफवाहें छाई हुई हैं। आयकर विभाग ने कहा कि केंद्र के इस फैसले के बाद करदाताओं और पैसे जमा करने वाले लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने इस बारे में टिप्पणी देते हुए कहा कि अगर कोई करदाता अपनी आयकर रिटर्न की सीमा के अंदर बैंकों में पुराने नोट जमा करता है तो आने वाले समय में उनसे किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की जाएगी। लेकिन अगर आयकर रिटर्न देने के समय को पार कर जाने के बाद ज्यादा नकदी जमा की जाती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि आयकर रिटर्न की सीमा के अनुसार यदि करदाता पुराने नोट अपने बैंकों में जमा करते हैं तो उन्हें इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। बता दें कि सरकार के नोट 500-1000 के नोट बैन के बाद आयकर को लेकर लोगों के बीच काफी हलचल मची हुई है, जिस पर विराम लगाते हुए आयकर विभाग आयकर ने ये व्याख्या दी।