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नाबालिग से पति करता था दुराचार, पत्नी करती थी मदद, अदालत ने सुना दी उम्रकैद

दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जयपुर। डूंगरपुर जिले में एक नाबालिग के साथ रेप करने के आरापे में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए पति व पत्नी को दोषी करार देते हुए दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यही नहीं उनपर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई जिसके बाद उसने दोवड़ा थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी कांतिलाल और सरोज को गिरफ्तार कर लिया। दोवड़ा थाना इलाके में 15 अगस्त 2017 को पुनाली निवासी कांतिलाल और उसकी पत्नी सरोज बहला-फुसलाकर एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर ले गए थे। कांतिलाल अपनी पत्नी सरोज की मदद से नाबालिग से दुष्कर्म करता रहा। बाद में पीड़िता एक दिन किसी तरह जान बचाकर वहां से निकलकर घर पहुंची।
प्रकरण में पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायधीश महेंद्र कुमार सिंहल ने सुनवाई के बाद पति-पत्नी दोनों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

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