नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार को ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित होने के साथ ही यह विधेयक संसद से पारित हो गया। राज्यसभा ने इसे पिछले हफ्ते पारित किया था।
लोकसभा में यह विधेयक दो-तिहाई बहुमत से पारित हुआ। अंतिम मतदान में लोकसभा के कुल 443 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया और इसके विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा। एआईएडीएमके के सदस्य विधेयक पर मतदान से पहले ही लोकसभा से बहिर्गन कर गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक देश को कर आतंकवाद से मुक्ति दिलाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। मोदी ने लोकसभा में जीएसटी विधेयक में संशोधनों पर बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि इस विधेयक के पारित होने से यह संदेश जाएगा कि उपभोक्ता राजा है।
जीएसटी के अंतर्गत प्रस्तावित पंजीकरण प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार है :-
1. वर्तमान डीलर- वर्तमान वैट/केंद्रीय उत्पाद तथा सेवा कर देने वालों को जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए नया आवेदन नहीं कर पड़ेगा।
2. नए डीलर- जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण के लिए केवल एक आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा।
3. पंजीकरण संख्या पीएएन (पैन) आधारित होगी और केंद्र और राज्य दोनों के काम आएगी।
4. दोनों टैक्स अधिकारियों को एकीकृत आवेदन।
5. प्रत्येक डीलर को यूनिक आईडी जीएसटीआईएन दिया जाएगा।
6. तीन दिनों के अंदर मानित स्वीकृति।
7. केवल जोखिम वाले मामलों में पंजीकरण के बाद जांच।