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जल्द कराएं पैन कार्ड को आधार से लिंक, नहीं तो देना पड़ सकता है भारी जुर्माना

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नई दिल्ली। आज के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड आदमी की मुख्य जरूरत बन गया है। इनके बिना आप कोई भी सरकारी और प्राइवेट काम नहीं कर सकते हो। इसके साथ ही दन दोनों के न होने से किसी भी काम में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि आधार और पैन कार्ड के होने पर ही किसी डॉक्यूमेंट को वेरिफाई किया जा सकता है। इसी बीच पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार के निर्देश के मुताबिक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के कई फायदे भी हैं। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो कई सुविधाओं से वंचिंत रह सकते हैं। तो जल्द ही पैन कार्ड को आधार से लिंक कराएं।

ये विभिन्न कार्य नहीं होंगे बिना पैन कार्ड को लिंक कराएं-

बता दें कि यदि आप नया बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं और आपके पैन कार्ड से आधार से लिंक हैं तो आपका बैंक अकाउंट आसानी से खुल जाएगा। इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक्ड होना जरूरी है। इसके बिना आप टैक्स दाखिल नहीं कर पाएंगे। आधार कार्ड की मदद से इनकम टैक्स की फाइनिंग आसान हो जाती है। बिना लिंक कराये पैन नंबर से आईटीआर दाखिल करने से वह मान्य नहीं होगा। वहीं साथ ही आपके आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने से पैन कार्ड रद्द नहीं होगा। आपका पैन कार्ड रद्द हो जाता है और आप नौकरी करते हैं तो आपका वेतन रुक सकता है। दरअसल कई कंपनियां सैलरी पर टीडीएस काटती हैं और पैन कार्ड के नहीं होने से वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। ऐसे में सैलरी खाते में नहीं आ पाएगी।

कैंसिल्ड पैन कार्ड का उपयोग करने पर लगेगा भारी जुर्माना-

वहीं अगर आप इंवेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं तो आधार का पैन कार्ड से लिंक होना फायदेमंद हो सकता है। यदि आप किसी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहते हैं या डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आधार का पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। इसके साथ ही सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब 31 मार्च 2021 तक आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का वक्त दिया गया है। अगर आप ऐसा तय तारीख तक पूरा नहीं करते हैं तो आपको टैक्स एक्ट के तहत 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही कैंसिल्ड पैन कार्ड का उपयोग करने पर इनकम टैक्स ऐक्ट के सेक्शन 272B के तहत 10 हजार का जुर्माना लगेगा।

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