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फ्रांस में बुर्कीनी पर लगा बैन हटा, कोर्ट ने बताया मूलभूत अधिकार

Burkini फ्रांस में बुर्कीनी पर लगा बैन हटा, कोर्ट ने बताया मूलभूत अधिकार

पेरिस। इस्लामिक बिकिनी के रूप में मशहूर बुर्कीनी पर फ्रांस के शहर विलनव लूबे में लगे प्रतिबंध को देश की एक अदालत ने गैरकानूनी करार देते हुए खारिज कर दिया है। अदालत ने वीलनव लूबे शहर में बुर्कीनी पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया है। इससे बाकी शहरों से भी इस पर प्रतिबंध हट सकता है। बता दें कि नीस में बीच पर एक मुस्लिम महिला की बुर्कीनी उतारे जाने के बाद जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है।

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अदालत ने कहा विलनव लूबे में बुर्कीनी पर लगी रोक व्यक्तिगत आजादी, विचारों की स्वतंत्रता और कहीं भी आने-जाने के अधिकार का गंभीर और साफ तौर पर उल्लंघन है। अदालत के जजों ने कहा कि आजादी के अधिकार सिर्फ सार्वजनिक व्यवस्था के लिए सिद्ध जोखिमों की स्थिति में सीमित किया जा सकता है।

नीस में इस्लामी कट्टरपंथी हमले में 86 लोगों के मारे जाने के बाद करीब 30 नगरपालिकाओं ने अपने बीचों पर बुर्कीनी पहनकर नहाने पर रोक लगा दी थी। मानवाधिकार संगठनों ने प्रतिबंध के खिलाफ अपील की थी। वहीं फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति और 2017 के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार निकोलस सारकोजी ने घोषणा कर रखी है कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो पूरे देश में बुर्कीनी पर बैन लगा देंगे।

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