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डॉ. रमेश पोखरियाल के खिलाफ अपील, 12 अप्रैल को होगी सुनवाई, देखें किसने दायर की याचिका

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नैनीताल। LokSabha election Uttarakhanad 2019 के लिए हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक के नामांकन के खिलाफ दायर स्पेशल अपील पर हाईकोर्ट 12 अप्रैल को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि इसी सम्बंध में दायर याचिका को एकलपीठ ने खारिज कर दिया था। एकलपीठ के इसी आदेश के खिलाफ याची ने स्पेशल अपील दायर की है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की संयुक्त खंडपीठ ने मंगलवार को मामले में सुनवाई की। देहरादून निवासी और हरिद्वार से निर्दलीय उम्मीदवार मनीष वर्मा ने एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी है। एकलपीठ ने गत 2 अप्रैल को डॉ.निशंक के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।
मनीष वर्मा का आरोप है कि निशंक ने अपने नामांकन में भरे गए शपथपत्र में कई तथ्यों को छुपाया है। इसमें उन्होंने अपनी बेटी श्रेयषी निशंक के बैंक खातों का उल्लेख नहीं किया है, जो उन पर निर्भर है। दूसरी पुत्री विदुषी निशंक के खातों का उल्लेख भी शपथपत्र में नहीं है। आरोप है कि इन्होंने प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री आवास के बकाया भुगतान का भी शपथपत्र में उल्लेख नहीं किया है। सांसद आवास के संबंध में भी निशंक ने प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाया है।
जबकि इसके स्थान पर वास्तविक नोड्यूज लगाने का नियम है, लेकिन एकलपीठ ने इन सभी तर्कों को अमान्य करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। एकलपीठ के इस आदेश को मनीष वर्मा ने स्पेशल अपील दायर कर चुनौती दी है। सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।

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