नई दिल्लीः भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में बैंकों को ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) पर चार्ज बढ़ाकर 21 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन करने की अनुमति दी है। ग्राहक के एटीएम से तय लिमिट से ज्यादा बार पैसे निकालने के बाद बैंक इस सीमा के चार्जेज लगा सकते हैं। ये संशोधित दरें 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगी।
ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने पांच फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें वित्तीय और गैर-वित्तीय ट्रांजेक्शन दोनों शामिल हैं। इससे ज्यादा होने पर उन्हें हर एटीएम ट्रांजेक्शन के लिए 20 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। कैश निकालने के लिए दूसरे बैंक के एटीएम का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए मेट्रो सिटी में तीन और नॉन-मेट्रो सिटी में पांच फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन की अनुमति है।
1 अगस्त से लागू होंगे नए नियम
जून 2019 में, आरबीआई ने एटीएम ट्रांजेक्शन के इंटरचेंज स्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देने के साथ एटीएम चार्जेज की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया था। आरबीआई ने एटीएम ट्रांजेक्शन की इंटरचेंज फीस हर फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये और नॉन-फाइनेंसियल ट्रांजेक्शन के लिए 5 से बढ़कर 6 रुपये कर दिया। नई दरें 1 अगस्त, 2021 से लागू होंगी।
एसबीआई ने भी किया है सर्विस चार्ज में बदलाव
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) हालही में जुलाई की शुरुआत में अपने एटीएम और बैंक शाखाओं से कैश निकालने के लिए लगने वाले सेवा शुल्क में संशोधन किया है। एसबीआई ने बीएसबीडी खाताधारकों के लिए नए नियम लागू किए हैं।