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केंद्र का बड़ा फैसला, सूचना मंत्रालय के अधीन होगा डिजिटल मीडिया

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केंद्र सरकार ने ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. जिसके मुताबिक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन कंटेंट प्रोग्राम सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन होंगे. केंद्र सरकार ने आज इसकी अधिसूचना जारी कर दी है.
सरकार ने ऑनलाइन मंचों पर उपलब्ध फिल्म, दृश्य-श्रव्य और समाचार व समसामयिक विषयों से संबंधित सामग्रियों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में लाने का फैसला किया है. तत्काल प्रभाव से देश का डिजिटल मीडिया अब केंद्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय के अधीन आ गया है. केंद्र सरकार ने बुधवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया. इस बारे में फैसला बीते सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था.

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सूचना मंत्रालय के अधीन होगा डिजिटल मीडिया

कैबिनेट सचिवालय की ओर से मंगलवार रात इस सम्बंध में एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके मुताबिक नेटफ्लिक्स जैसे ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं को भी मंत्रालय के दायरे में लाया गया है. इन नियमों को भारत सरकार 357वां संशोधन नियमावली, 2020 कहा जायेगा. ये एक ही बार में लागू होंगे.
बता दें हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने ऑनलाइन मीडिया के लिए रग्युलेशन लाने की बात कही थी और टीवी रेग्युलेशन को लेकर पर्याप्त नियम होने की बात कही थी.
वहीं अदालत सालों से इस बात की वकालत करती आई है कि डिजिटल मीडिया के नियमन की जरूरत है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में कहा था कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से ज्यादा जरूरी हो गया है और सरकार को इस मामले को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठाना चाहिए.

केंद्र सरकार ने कहा-
केंद्र सरकार ने कहा था कि वह डिजिटल मीडिया निकायों के पत्रकारों, फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता जैसे लाभ देने पर विचार करेगी. सरकार ने यह भी कहा था कि वह इन पत्रकारों, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों को आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन में भागीदार की पहुंच देने पर भी गौर करेगी.

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