वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी और कोरोना वायरस को देखते हुए उत्तराखंड शासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है. राष्ट्रीय हरित अधिकरण की ओर से आदेश जारी किया गया है कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, हल्द्वानी, रुद्रपुर और काशीपुर के नगरीय सीमा, क्षेत्रों में केवल ग्रीन क्रैकर्स को जलाने की ही अनुमति दी गई है.
साथ ही उत्तराखंड शासन की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त 6 नगरीय सीमा क्षेत्रों में पटाखा जलाने की समय सीमा केवल 2 घंटे की ही रहेगी.
आदेशानुसार,
दिवाली के पर्व पर – रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक
छठ पूजा के दिन- सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक
आपको बता दें वायु प्रदूषण और कोरोना वायरस को देखते हुए एनजीटी पहले ही दिल्ली-एनसीआर और खराब सूचकांक वाले राज्यों में पटाखों के जलाने और बिक्री पर 30 नवंबर तक रोक लगा चुका है.