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लॉकडाउन के फेस-3 के चलते बिहार में ग्रीन जोन को ऑरेंज जोन में तब्दीली, बहुत हद तक मिली छूट

बिहार कोरोना लॉकडाउन के फेस-3 के चलते बिहार में ग्रीन जोन को ऑरेंज जोन में तब्दीली, बहुत हद तक मिली छूट

नई दिल्ली। लॉकडाउन के फेस-3 के साथ ही बिहार के ग्रीन जोन को ऑरेंज जोन में तब्दील कर दिया गया है, जहां सोमवार से बहुत हद तक छूट दे दी गई है जबकि रेड जोन में कुछ शर्तों के साथ राहत दी गई है। ऑरेंज जोन में शामिल 33 जिलों में ई कॉमर्स से कोई भी सामान मंगाया जा सकेगा, यहां टैक्सी और ऑटो चल सकेंगे। दोनों जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने, बुजुर्गों और 10 साल से छोटे बच्चों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। हालांकि, बिहार के हॉटस्पॉट इलाके में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है।

बता दें कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए बिहार सरकार ने व्यक्तिगत चार पहिया वाहन (चालक के अलावा दो यात्री) और दो पहिया वाहन (अकेले) की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्र में गैर आवश्यक सामान की दुकानें, मॉल, बाजार और बाजार परिसर खोलने की अनुमति नहीं होगी शहरी इलाकों में एकल दुकानें, आवासीय परिसर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड), निर्यात केन्द्रित इकाइयों (ईओयू), औद्योगिक क्षेत्रों और औद्योगिक नगरों जैसे शहरी क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सीमित पहुंच के साथ स्वीकृति दे दी गई है।

बिहार के रेड जोन जिलों में छूट

बिहार के पांच जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया है। जिसमें मुंगेर सहित पटना, रोहतास, बक्सर और गया शामिल है। रेड जोन में अभी कई प्रकार की सुविधा से वंचित रहना पड़ेगा। रेड जोन में निषिद्ध क्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी। मोबाइल, व स्टेशनरी और कपड़े की दुकानें खुलेगी। 33 फीसदी स्टाफ के साथ निजी कार्यालय खुलेंगे. इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर सेवाएं शुरू हो सकेंगी. आईटी सेवाएं और डेटा कॉल सेंटर खुलेंगे, जहां साइट पर श्रमिक होंगे वहां काम शुरू होगा।

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रेड जोन में जरूरी कार्य हेतु चार पहिया वाहन में एक ड्राइवर सहित कुल 3 व्यक्ति चल सकेंगे जबकि दुपहिया वाहन में सिर्फ एक व्यक्ति ही चलेंगे। इसके अलावा रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, अंतर जिला या जिले के भीतर बसों का परिचालन नहीं होगा। जबकि नाई की दुकान, स्पा और सैलून के खोलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाया गया है।

बिहार ऑरेंज जोन में हैं, यहां थोड़ी छूट दी गयी है। ऑरेंज जोन में नालंदा, कैमूर, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा और पूर्णिया जिले आते हैं। इसके अलावा अररिया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल जिला आता है। इस जोन में निजी कार चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित 3 व्यक्ति और दोपहिया वाहन पर पीछे सवारी बिठाने की इजाजत दी गई है। जो रेड जोन में नहीं है। 33 फीसदी स्टाफ के साथ निजी कार्यालय खुलेंगे, मोबाइल, इलेक्टिकल, प्लम्बर, कारपेंटर इत्यादि की दुकानें खुलेगी और कुरियर व पोस्टल सेवाएं जारी रहेंगी।

ऑरेंज जोन में ओला-उबर जैसी टैक्सी को चलाने की छूट दे दी गई है, लेकिन केवल एक ही पैसेंजर बिठा सकेंगे। ऑरेंज जोन में कुछ सेवाओं के लिए लोगों को एक से दूसरे जिले में जाने की अनुमति होगी। बसों को यहां भी चलाने की अनुमति नहीं दी गई है। यहां शाम 7:00 बजे तक दुकानें खुलेंगी। गैरजरूरी वस्तुओं के ई-कॉमर्स कारोबार कारोबार को भी अनुमति मिल जाएगी। यहां औद्योगिक व निर्माण कार्य भी शुरू किए जा सकेंगे। केंद्रीय गाइडलाइन में संशोधन करते हुए राज्य सरकार ने ऑरेंज जोन में सैलून, ब्यूटी पार्लर और स्पा सेंटर खुला रखने का फैसला किया है।

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