दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की एक पुस्तक ‘द टर्बुलेंट ईयर्स’ में 1992 के बाबरी विध्वंस के कुछ तथ्य उधृत करने के खिलाफ प्रणब मुखर्जी को नोटिस जारी किया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।
18 सितंबर 2017 को जस्टिस पीएस तेजी की बेंच ने ट्रायल कोर्ट से पूरा रिकॉर्ड तलब किया था। याचिका एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी पुस्तक ‘टर्बुलेंट ईयर्स 1980-1996’में बाबरी विध्वंस के तथ्य का जिक्र किया है, इससे हिन्दू भावनाओं को ठेस पहुंची है। याचिका में उन अंशों को पुस्तक से हटाने की मांग की गई है। याचिका पटियाला हाउस कोर्ट में दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट से कहा था कि पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ व्यक्तिगत केस चल सकता है।