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कोर्ट ने यासीन मलिक व अन्य के खिलाफ एनआईए के आतंकी फंडिंग चार्जशीट को स्वीकार किया

sc 1571026601 कोर्ट ने यासीन मलिक व अन्य के खिलाफ एनआईए के आतंकी फंडिंग चार्जशीट को स्वीकार किया

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के प्रमुख यासीन मलिक और अन्य के खिलाफ आतंकी फंडिंग मामले में दायर चार्जशीट को स्वीकार कर लिया।

अदालत ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को आरोपियों को आरोप पत्र की आपूर्ति करने का निर्देश दिया और सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी।

4 अक्टूबर को NIA ने मलिक के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष, मुख्तारन-ए-मिलत प्रमुख आसिया अंद्राबी, ऑल पार्टी हुर्रियत पार्टी के महासचिव मसरत आलम और पूर्व विधायक राशिद इंजीनियर ।

यह नई गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर की गई आतंकी फंडिंग मामले में दूसरी पूरक चार्जशीट थी।

एजेंसी ने उन पर 2010 और 2016 में आतंकवादी गतिविधियों और पथराव करने के लिए पाकिस्तान से कथित रूप से धन प्राप्त करने का आरोप लगाया। मलिक को 2010 में अलगाववादी आंदोलन के दौरान और 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद कश्मीर में अशांति फैलाने में उनकी भूमिका के लिए 4 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था।

आरोप पत्र प्रस्तुत करते हुए एजेंसी ने कहा कि ताजा सामग्री सोशल मीडिया साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सामने आई है।

एनआईए ने कहा कि, नई सामग्री में सीमा पार से आरोपी हाफिज सईद (लश्कर-ए-तैयबा के सह-संस्थापक और जमात-उद-दावा के प्रमुख) और सैयद सलाहुदीन (हिज्ब-उल का प्रमुख) के साथ चार्जशीट किए गए व्यक्तियों के संबंधों को दिखाया गया है। एनआईए ने 2017 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दो धड़ों से जुड़े कई अलगाववादियों को आतंकी फंडिंग के लिए क्रमशः मीरवाइज उमर फारूक और सैयद अली शाह गिलानी के नेतृत्व में गिरफ्तार किया था।

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