नई दिल्ली। दिल्ली की तीन राज्यसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित किए गए उम्मीदवारों में से एक एनडी गुप्ता के नामंकन को रद्द करने को लेकर राज्यसभा पहुंची कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस की नामंकन रद्द करने संबंधित याचिका पर सुनवाई के बाद एनडी गुप्ता का नामंकन रद्द करने से मना कर दिया है, जिससे गुप्ता के राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के लिए चुनाव आयोग ने गुप्ता से पूछा था कि क्या आप नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं,जोकि लाभ का पद है।
इसके अलावा आयोग ने पूछा कि क्या आप नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की ऑडिट कमेटी के चेयरमैन है जिनका कुल फंड क़रीब 1.75 लाख करोड़ रुपये है। एनडी गुप्ता ने आयोग के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के ट्रस्टी का पद लाभ का पद नहीं है और वो इस पद से पिछले साल 29 दिसंबर को इस्तीफा दे चुके हैं। गुप्ता ने सवाल के जवाब में आगे कहा कि ऑडिट कमिटी के चेयरमैन का पद ट्रस्टी के नाते था,जब उस पद से इस्तीफ़ा ही दे दिया है तो इस पद का मतलब ही नहीं बनता।
आपको बता दें कि अजय माकन ने आम आदमी पार्टी को शुक्रवार को बीजेपी की बी टीम’ करार दिया था और दावा किया था कि एन डी गुप्ता को एक केंद्रीय मंत्री से उनकी नजदीकियों की वजह से पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिये अपने तीन प्रत्याशियों में से एक के तौर पर नामित किया था। कांग्रेस नेता अजय माकन की तरफ़ से लगाए गए आरोपों के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने दो मुद्दों पर एनडी गुप्ता से सफाई मांगी थी. वहीं इस मामले पर संजय सिंह ने कहा था कि सस्ती लोकप्रियता के लिए अजय माकन ने आप उम्मीदवार एनडी गुप्ता के खिलाफ शिकायत की है, उनके आरोपों में दम नहीं है।