नई दिल्ली। कुलभूषण जाधव को रॉ का एजेंट बताते हुए आज मौत की सजा सुनाई है। पाकिस्तान का कहना है कि कुलभूषण रॉ के लिए काम करता था, उसे पाकिस्तान के बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान कहता रहा है कि उनके पास कुलभूषण को दोषी साबित करने के पर्याप्त सबूत नहीं है।
पाकिस्तान ने जासूसी के आरोप में कुलभूषण को फांसी की सुनाई है। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण पाकिस्तान में रॉ की तरफ से जासूसी करता था और कई आतंकी गतिविधियों में भी संलिप्त था। आपको बता दें कि इससे पहले लगातार पाकिस्तान कहता रहता था कि उसके पास कुलभूषण को दोषी करार देने के लिए उनके पास कोई सुबूत नहीं थे। उल्लेखनीय है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई फांसी की सजा पर पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा ने अपनी मुहर लगा दी है। आईएसपीआर के मुताबिक, जाधव को गत साल 3 मार्च को बलूचिस्तान के मश्केल इलाके से गिरफ्तार किया गया था औ उनके उपर पाकिस्तान में जासूसी करने और सिंध व बलूचिस्तान में अशांति फैलाने का आरोप है जो साबित हो गया है।
समाचार पत्र ‘दी नेशन’ के अनुसार, पाकिस्तान के सैन्य कानून और अधिकारिक गोपनीयता कानून के तहत कोर्ट मार्शल के जरिए फांसी की सजा सुनाई गई है। एफजीसीएम ने जाधव को सभी आरोपों में दोषी पाया है। पहले जाधव ने भी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने उपर लगे आरोपों को स्वीकार किया था।आईएसपीआर ने आगे कहा है कि कानूनी प्रावधानों के तहत आरोपित को बचाव के लिए एक वकील उपलब्ध कराया गया था।पाकिस्तान हमेशा ये कहता आया है कि कुलभूषण जाधव हिन्दुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट है। भारत के नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने ब्लूचिस्तान में आतंकवाद फैलाने के आरोपों में गिरफ़्तार किया था, लेकिन भारत पाकिस्तान के आरोपों से इन्कार करता आ रहा है और कुलभूषण जाधव को भरतीय नौ सेना का एक अवकाश प्राप्त अधिकारी मानता है।