कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने एक और लॉकडाउन यानी लॉकडाउन 5.0 को 30 जून तक बढ़ाया है।
लखनऊ। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने एक और लॉकडाउन यानी लॉकडाउन 5.0 को 30 जून तक बढ़ाया है। कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन जारी है। आज लॉकडाउन 4.0 का आखिरी दिन है। इसके बाद एक जून से लॉकडाउन का पांचवा चरण (लॉकडाउन 5.0) शुरू हो जाएगा, जो 30 जून तक लागू रहेगा। इसमें कंटेनमेंट (सील) जोन में अभी भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अनलॉक-1.0 के नाम से शुरू की जा रही व्यवस्था में आवागमन से लेकर लगभग सभी गतिविधियों को शर्त के साथ शुरू किया जा रहा है। लॉकडाउन 5.0 में यह राहतें जनता को देने के लिए राज्य सरकार भी तैयार तो है लेकिन, उससे पहले उत्तर प्रदेश के लिहाज से समीक्षा की जा रही है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी आज लॉकडाउन 5.0 को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यूपी सरकार संक्रमण के खतरों का ध्यान रखते हुए आवश्यक कदम उठाएगी। लॉकडाउन 5.0 में देश के सभी हिस्सों में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा।
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उत्तर प्रदेश में भी कंटेनमेंट (सील) जोन में एक से 30 जून तक लॉकडाउन पूरी सख्ती से लागू रहेगा। सूबे में सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही इजाजत होगी। कांटेक्ट ट्रेसिंग, घर-घर सर्विलांस का काम जारी रहेगा। बफर जोन में जिला प्रशासन अपने विवेकानुसार पाबंदियां लगा सकता है या छूट दे सकता है।
लॉकडाउन 5.0 को अनलॉक-1.0 भी माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार एक से 30 जून तक प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। इसमें भी योगी आदित्यनाथ सरकार कंटेनमेंट जोन को लेकर बेहद गंभीर है। इस जोन में अब और भी सख्ती बढ़ेगी। जिन जिलों में संक्रमण कम हो रहा है, वहां पर बड़ी राहत देने की तैयारी है।
प्रदेश सरकार गाइडलाइन के तहत छूट के बड़े ऐलान कर सकती है। केंद्र सरकार की हर गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में धार्मिक स्थलों को सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त पालन के साथ खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इससे पहले भी कई संगठन पहले ही धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग कर चुके हैं।
प्रदेश सरकार लखनऊ मेट्रो को चलाने का ऐलान कर सकती है। यह तो शहर की लाइफ लाइन मानी जाती है। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत मिल सकती है। प्रदेश सरकार जिलों के साथ ही एक से दूसरे राज्य में आवाजाही के लिए किसी भी तरह के पास की जरूरत को खत्म कर सकती है।
लॉकडाउन 5.0 में योगी आदित्यनाथ सरकार अभी भी कई सावधानी को बरकरार रखना चाहती है। इनमें चेहरे को फेस मॉस्क या अगोंछा से ढकना तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का का पालन करना अनिवार्य होगा। भले ही सभी दुकानें खुलें, लेकिन दुकान के अंदर पांच से ज्यादा लोगों को रहने की इजाजत नहीं जाएगी। इस दौरान दुकान में एक दूसरे के बीच 6 फुट की दूरी अनिवार्य होगा। विवाह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार के लिए पहले की तरह ही अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। प्रदेश में कहीं पर भी सार्वजनिक स्थल पर पान, गुटखा और तंबाकू खाकर थूकने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। फिलहाल 65 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग, गर्भवती महिला और दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है।
केंद्र सरकार ने जैसे ही लॉकडाउन 5.0 के लिए गाइलाइन जारी की लोग यह जानने के लिए परेशान हो गए कि यूपी में कितने कंटेनमेंट जोन है जहां छूट नहीं मिलने वाली है। सरकार की ओर से शनिवार रात जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक यूपी में अभी तक 1094 कंटेनमेंट जोन है। जिलेवार कंटेनमेंट जोन की लिस्ट बनाने का जिम्मा स्थानीय जिला प्रशासन के पास है। वह तय करेगा कहां क्या करना है।