इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर दंगा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने दंगे को लेकर उन पर दर्ज याचिका को ठुकरा दिया है, जिसमें प्रदेश के मुखिया के खिलाफ दंगे का केस चलाने की मांग की गई थी। दरअसल साल 2008 में जब सीएम गोरखपुर से सांसद थे तब गोरखपुर में दंगे भड़क गए थे। इसी को लेकर उनके खिलाफ केस चलाने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने सीरे से नकार दिया है। परवेज परवाज समेत सभी याचिकाकर्ताओं की याचिका पर न्यायमूर्ति कृष्णमुरारी और न्यायमूर्ति एसी शर्मा की पीठ ने सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता का आरोप था कि गोरखपुर दंगे में कोर्ट के आदेश से योगी आदित्यनाथ, मेयर मंजु चौधरी और विधायक राधामोहन अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद फाइल रिपोर्ट लगा दी थी। याचिका में सीएम योगी समेत सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि साल 2008 में मोहम्मद असद हयात और परवेज़ ने दंगों में एक व्यक्ति की मौत के बाद सीबीआई जांच को लेकर याचिका दाखिल की थी। याचिका में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण को दंगे की वजह बताया गया था।