बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कैदियों की जमानत के लिए आधार की अनिवार्यता को लेकर राहत दी है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगाई गई एक याचिका के आधार पर हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। इसके अलावा कोर्ट ने वकील और जमानतदारों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अब रिहाई के बाद आधार वेरिफिकेशन के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि पहले कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा. इसके बाद जमानत में उपयोग आधार का वेरिफिकेशन किया जाएगा। बता दें कि बिलासपुर हाई कोर्ट ने 5 जनवरी 2018 को जमानत के लिए आधार कार्ड को जरूरी बताया था। इसके बाद वकीलों के एक समूह ने इसके व्यावहारिक दिक्कत को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर तीन दिन तक सुनवाई के बाद जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के सिंगल बैंच ने फैसला दिया है।