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क्या देश में कोरोना लॉकडाउन के बीच खुल सकती है सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा की दुकाने, पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने दिया ये जवाब

पुण्य सलिला श्रीवास्तव क्या देश में कोरोना लॉकडाउन के बीच खुल सकती है सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा की दुकाने, पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने दिया ये जवाब

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो दुकानें सामान बेच रही हैं वो तो खुल सकती हैं लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जैसे सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा उनको खोलने की अनुमति अभी नहीं है। एमएचए की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया है कि नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है। कोरोना महामारी के कारण देश भर में एक महीने से भी अधिक समय से लागू पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों में शुक्रवार रात किए गए संशोधनों के अनुसार गैर हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की छूट दे दी गई है।

बता दें कि गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में यह छूट मॉल को छोड़ कर सभी दुकानों पर लागू होगी जबकि शहरों में यह केवल अकेली दुकानों, आस पास की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों पर ही लागू होगी। बाजार और बाजार परिसरों तथा माल में स्थित दुकानों पर यह छूट लागू नहीं होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ई कामर्स कंपनियों को भी केवल अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति की छूट रहेगी और वे गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति अभी नहीं कर सकेंगी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य पदाथोर्ं की बिक्री पर पहले से लागू प्रतिबंध अभी भी जारी रहेंगे।  यह भी कहा गया है कि शहर हो या ग्रामीण दोनों के ही हॉटस्पॉट क्षेत्रों में यह छूट लागू नहीं होगी। 

वहीं इससे पहले  केन्द्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार देर रात लिखे पत्र में कहा  था कि 15 अप्रैल को जारी पूर्णबंदी के दिशा निदेर्शों के तहत कुछ श्रेणियों में संशोधन किया जा रहा है। ये संशोधन केवल गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों के लिए किया गया है और हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में पहले की तरह ही पूर्णबंदी के सभी दिशा निदेर्श लागू रहेंगे।

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साथ ही आदेश में  व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठान की श्रेणी में छूट देते हुए कहा गया है कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियमों के तहत पंजीकृत दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। यह आदेश आवासीय परिसरों  , पडोस में बनी और अकेली दुकानों पर भी लागू होगा। आदेश के अनुसार नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में आने वाले माकेर्ट परिसरों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को भी यह छूट मिलेगी। साथ ही किसी भी सिंगल और मल्टी ब्रांड माल में दुकानों को खेलने की अनुमति नहीं होगी।

जिन दुकानों को यह छूट दी गई है उनमें केवल 50 प्रतिशत कर्मचारी काम करेंगे और सभी के लिए मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि ये छूट केवल गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में ही लागू होगी।

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