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जीएसटी परिषद के गठन के लिए अधिसूचना जारी

GST 02 जीएसटी परिषद के गठन के लिए अधिसूचना जारी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को जीएसटी परिषद के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी। मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, “केंद्र सरकार ने 12 सितंबर 2016 की तारीख तय की है जिस दिन उक्त अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों को लागू किया जाएगा।”

GST 02

संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक, जीएसटी परिषद का गठन अधिसूचना जारी होने के 60 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करेंगे और राज्यों के मंत्री इसके सदस्य होंगे।

जीएसटी परिषद कर की दर का निर्धारण करेगी और जीएसटी में समाहित और इससे बाहर रखे जाने वाले करों, कराधान की दरें और राज्य एवं समेकित जीएसटी कानूनों पर सुझाव देगी। इसके साथ ही करों की वसूली की सीमा पर भी फैसला लिया जाएगा।

गौरतलब है कि 20 राज्य पहले ही जीएसटी को मंजूरी दे चुके हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को चेन्नई में कहा था कि पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेदारी जीएसटी परिषद की है।

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