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महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग परीक्षा रद्द करने की याचिका खारिज

महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग परीक्षा

दिल्ली: कोरोना काल के बीच परीक्षाओं को कराने या रद्द करने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग परीक्षा को स्थगित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसपर आज सुप्रीम ने फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दिया है। फैसला सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने पहले ही जेईई मेन और नीट परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है, अब हम एक राज्य में परीक्षा कैसे रोक सकते हैं? आपको पिछले मामलों में हमारे आदेशों को देखना चाहिए था।

तय समय के अनुसार होंगी परीक्षाएं

सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया है कि जेईई मेन और नीट परीक्षा अपने तय समय के अनुसार ही सितंबर में आयोजित की जाएंगी। जेईई मेन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए है।

शिक्षा से जुड़ी चीजों को खोला जाए

इससे पहले 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनते हुए कहा था कि जेईई मेन और नीट परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए जेईई मेन और नीट की परीक्षा रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था। और कहा था कि परीक्षाएं तय समय पर ही आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा था कि शिक्षा से जुड़ी चीजों को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि COVID-19 एक साल और जारी रह सकता है।

पिछले आदेश पर नजर डालने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर कहा था कि क्या देश में सब कुछ रोक दिया जाए? क्या एक कीमती साल को यूं ही बर्बाद हो जाने दिया जाए? कोर्ट ने आगे कहा था कि यह सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ने का समय है। सभी दलीलों के बाद कोर्ट ने जेईई मेन और नीट परीक्षा स्थगित करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और अब महाराष्ट्र में परीक्षा को स्थगित करने को लेकर भी इसी फैसले पर नजर डालने के लिए कहा है।

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