लखनऊ। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मंगलवार को फैसला किया कि वह अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर नहीं करेगा।
उन्होंने कहा कि बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक में आठ सदस्यों में से सात ने भाग लिया, ने शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर नहीं करने का फैसला किया। फारूकी ने कहा कि उपस्थित छह सदस्यों का मानना था कि समीक्षा याचिका दायर नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड को अभी यह तय नहीं करना है कि अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा दी गई पांच एकड़ जमीन को स्वीकार किया जाए या नहीं। फारूकी ने कहा कि सदस्यों को लगता है कि उन्हें मामले पर फैसला करने के लिए और समय चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह उचित हो।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि शीर्षक मामले में अपने फैसले में कहा कि विवादित 2.77 एकड़ की पूरी जमीन देवता राम लल्ला को सौंप दी जानी चाहिए, जो इस मामले में तीन मुकदमों में से एक थे।