इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुशीनगर की औद्योगिक भूमि की प्रकृति बदलकर व्यावसायिक करने को लेकर उपजे विवाद पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यूपीएसआईडीसी से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मेसर्स विक्टोरिया हॉस्पिटलिटीज लिमिटेड से निगम में जमा कराए गए पौने दो करोड़ रुपये का हिसाब मांगा। कोर्ट ने कहा उसे भूमि प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि ये अधिकार यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि आपने ने बिना अधिकार पैसे क्यों लिए। इस पर यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम ( यू पी एस आई डी सी) ने कहा गलती करने वाले अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 11 अप्रैल 2018 मुकर्रर कर दी है। ये आदेश चीफ जस्टिस डी बी भोसले व जस्टिस सुनीत कुमार की खंण्डपीठ ने दिया।