नई दिल्ली। गैंगस्टर अबु सलेम ने शादी के लिए अस्थायी जमानत देने की मांग को लेकर सोमवार को मुबंई की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अबु सलेम को पिछले महीने ही दोषी ठहराया गया है। सलेम ने अपनी अर्जी में दो हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए दावा किया है कि दोषियों को शादी करने के लिए इस तरह की राहत दी जा सकती है एक 26 वर्षीय महिला ने जून 2015 में विशेष टाडा अदालत में अर्जी दाखिल कर गैंगस्टर सलेम से विवाह करने की अनुमति मांगी थी सलेम भी अब उस महिला से शादी को राजी है।
सलेम की वकील फरहाना शाह ने कहा हमने अदालत को दो मामलों का हवाला दिया है। एक बांबे हाई कोर्ट और दूसरा दिल्ली उच्च न्यायलय का इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को शादी के लिए जमानत या पैरोल दी जा सकती है। सलेम ने अदालत से अनुरोध किया कि उसे विवाह रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाने की मजूंरी दी जाए।
साल 2015 में स्थानीय टैबलॉयड में एक महिला की तस्वीर के साथ एक खबर छपी थी इसमें दावा किया गया था कि सलेम जब सुनवाई के लिए पुलिस सुरक्षा में ट्रेन से लखनऊ जा रहा था उसी दौरान उसने फोन पर तस्वीर वाली महिला से फोन पर निकाह कर लिया था इस खबर के बाद टाडा कोर्ट ने ठाणे पुलिस को जांच करने का आदेश दिया था।
इसके बाद उस महिला ने टाडा कोर्ट में एक याचिका दायर की इसमें उसने कहाथा कि सलेम से उसके निकाह के बारे में खबर छपने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की पुलिस ने अबु सलेम के साथ उसकी तस्वीर दिखाई और कई लोगों से शादी के बारे में पूछा इससे उसके चरित्र के बारे में लोगों को लेकर गलत तरीके की बातें कही सुनी जाने लगी अब वह किसी और से शादी नहीं कर सकती है इसलिए वो अबु सलेम से शादी करना चाहती है। सलेम ने जवाब में कहा कि वह प्रस्ताव को स्वीकार कर महिला को हुए नुकसान की भरपाई करना चाहता हैं।