राजस्थान

निकाय एवं पंचायतीराज उपचुनाव मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश

evm machine निकाय एवं पंचायतीराज उपचुनाव मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश

जयपुर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश में 26 मार्च को होने वाले नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

evm machine निकाय एवं पंचायतीराज उपचुनाव मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश

आदेश के अनुसार यह सवैतनिक अवकाश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 के अनुसार नगरपालिका संस्थानों एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 22 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित औद्योगिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी हैं।

Related posts

अवैध डोडा-पोस्ता के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार

Rahul srivastava

राजस्थान: शराब के नशे में पत्नी ने की पति की हत्या, बेल्ट से गला घोंट उतारा मौत के घाट

Saurabh

राजस्थान BSTC Pre DElEd 2021 का रिजल्ट जारी, जानिए कैसे चेक करें रिजल्ट

Neetu Rajbhar