जयपुर। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर प्रदेश में 26 मार्च को होने वाले नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
आदेश के अनुसार यह सवैतनिक अवकाश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 28 के अनुसार नगरपालिका संस्थानों एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 22 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में स्थित औद्योगिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है सवैतनिक अवकाश की मंजूरी दी हैं।