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उपहार सिनेमा हादसे के दोषी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

Gopal ansal उपहार सिनेमा हादसे के दोषी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उपहार सिनेमा हादसे के दोषी गोपाल अंसल की याचिका खारिज कर दी है । जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने गोपाल अंसल की सजा कम करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया । कोर्ट ने गोपाल अंसल को राहत देते हुए उन्हें 19 मार्च को सरेंडर करने का आदेश दिया है ।

Gopal ansal उपहार सिनेमा हादसे के दोषी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

पिछले 9 फरवरी को कोर्ट ने गोपाल अंसल को एक महीने के अंदर सरेंडर करने का निर्देश दिया था । कोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी द्वारा सुशील अंसल की सजा कम करने के खिलाफ रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है ।गोपाल अंसल ने वकील रामजेठमलानी के जरिए सरेंडर करने के लिए और समय की मांग की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है । गोपाल अंसल ने अपनी उम्र क्या हवाला देते हुए सजा कम करने की मांग की है।

इससे पहले, वरिष्ठ वकील रामजेठमलानी ने उपहार सिनेमा हादसे के दोषी गोपाल अंसल की सजा कम करने संबंधी याचिका क सुप्रीम कोर्ट में मेंशन की थी। जेठमलानी ने सुशील अंसल की उम्र को ध्यान में रखते हुए जेल भेजने से छूट मिलने का हवाला देते हुए कहा था कि गोपाल अंसल भी सुशील अंसल की तरह ही बढ़ते उम्र की बीमारियों से परेशान हैं इसलिए उन्हें जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। राम जेठमलानी ने कहा कि गोपाल अंसल पहले ही जेल में सजा के बराबर का समय काट चुके हैं। उन्होंने तीस लाख रुपये का जुर्माना भी अदा कर दिया है। ऐसे में कोर्ट उन पर थोड़ी राहत करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल गोपाल अंसल को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया।

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