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धर्मांतरण मामले में नागपुर से गिरफ्तार तीनों आरोपियों को 14 दिन की जेल

धर्मांतरण मामले में नागपुर से गिरफ्तार तीनों आरोपियों को 14 दिन की जेल

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में दर्ज धर्म परिवर्तन रोधी कानून के तहत एक शिकायत पर नागपुर से यूपी एटीएस टीम ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। रविवार को विशेष अदालत ने उन्‍हें 14 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है।

तीनों की रिमांड के लिए कल एटीएस देगी अर्जी

अवैध धर्मांतरण मामले में नागपुर से गिरफ्तार प्रकाश कांवरे उर्फ एडम, कौसर आलम और डॉ. अर्सलान उर्फ भूप्रिय बंदो को स्‍पेशल कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है। वहीं, सोमवार को एटीएस तीनों की रिमांड के लिए अर्जी देगी।

इससे पहले उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने शनिवार की शाम पत्रकारों से इस बाबत जानकारी शेयर करते हुए बताया कि, तीनों को नागपुर के गणेशपेठ इलाके से शुक्रवार रात में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि, तीनों आरोपियों की पहचान नागपुर के प्रसाद रामेश्वर कावले, झारखंड के कौसर आलम शौकत अली खान और गडचिरौली से भुप्रिया बंदो देवीदास मंकार के रूप में हुई है। ये तीनों आरोपी गणेशपेठ थाना क्षेत्र के हंसपुर में रहते थे।

धर्मांतरण के राष्‍ट्रव्‍यापी गिरोह का पर्दाफाश

बता दें कि यूपी एटीएस टीम ने पिछले महीने भी धर्म-परिवर्तन करने वाले राष्ट्रव्यापी गिरोह का पर्दाफाश कर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं, लखनऊ के गोमतीनगर थाने में राज्य के धर्म-परिवर्तन रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके तहत इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सड़क मार्ग से नागपुर से लखनऊ लाया गया।

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