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UP: अब हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट के बिना नहीं होंगे RTO से जुड़े काम

UP: अब हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट के बिना नहीं होंगे RTO से जुड़े काम

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश में अब अगर आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी आरटीओ से जुड़ा कोई काम कराना है तो वाहनों में हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट (HSRP) लगी होनी जरूरी है।

यूपी में जिन वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगी होगी, उन वाहनों के आरटीओ से जुड़े काम नहीं हो पाएंग।

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बिना हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट वाले वाहनों के पता परिवर्तन, स्थानांतरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे काम नहीं हो पाएंगे। वहीं, यह नियम न मानने वाले RTO व ARTO के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में यूपी परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने परिवहन आयुक्त को आदेश जारी किया है।

यूपी परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव ने जारी किया आदेश

प्रमुख सचिव राजेश द्वारा परिवहन आयुक्त को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करते हुए सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत वाहनों में हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट लगाया जाना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके कई फायदे भी हैं। वाहनों में HSRP लगाए जाने के बाद ई-चालान भी प्रमाणिक तौर पर किया जाना संभव हो सकेगा।

आरटीओ से जुड़े काम कराने के लिए HSRP जरूरी

प्रमुख सचिव ने अपने आदेश में कहा कि, किसी भी वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र तभी दिया जाए, जब उसमें HSRP (हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट) लगी हो। निजी, कमर्शियल वाहन के अलावा सभी प्रकार के वाहनों पर एचएसआरपी अनिवार्य कर दी गई है। अब बिना इसके वाहन का पता परिवर्तन, स्थानांतरण, फिटनेस प्रमाण पत्र, इंश्‍यारेंस सहित सभी कामों पर रोक लगा दी गई। इन कामों को कराने से पहले वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा।

नंबर प्लेट बुकिंग की पर्ची पर मिलेगी राहत

हालांकि, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट बुकिंग की पर्ची पर राहत दी है। उन्‍होंने बताया, HSRP की ऑनलाइन बुकिंग करने पर जो रसीद मिलती है, उसे आरटीओ में काम कराने के लिए मान्य कर दिया गया है। इसका मतलब आप रसीद दिखाकर आरटीओ से जुड़े काम करा सकेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट बुकिंग के बाद वाहन स्वामी को प्लेट लगवाने के लिए 10 से 15 दिन बाद का समय मिलता है। ऐसे में वाहन की नंबर प्लेट की बुकिंग वाली पर्ची होने पर मान लिया जाएगा कि भविष्य में वाहन पर HSRP लग जाएगी।

HSRP लगवाने के लिए शेड्यूल

इससे पहले परिवहन विभाग की ओर से वाहनों पर हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट प्लेट लगवाने के लिए गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लास्ट नंबर के अनुसार शिड्यूल जारी किया गया था।

 

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