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लालू यादव को बड़ा झटका! चारा घोटाला के पांचवे मामले में सीबीआई कोर्ट ने किया दोषी करार, 24 लोग बरी

lalu yadav लालू यादव को बड़ा झटका! चारा घोटाला के पांचवे मामले में सीबीआई कोर्ट ने किया दोषी करार, 24 लोग बरी

बिहार के बहुचर्चित 950 करोड के चारा घोटाले से जुड़े पांचवें मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं। रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में डोरंडा ट्रेजरी से 139.5 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को दोषी करार दिया है।

कोर्ट ने इस मामले से जुड़े 24 लोगों को बरी कर दिया है। वही लालू यादव के करीबी नेता जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत समेत 35 लोगों को 3 साल की सजा सुनाई गई है। वही कोर्ट ने अभी तक लालू यादव की सजा का ऐलान नहीं किया है। लालू यादव को अगली सुनवाई के दौरान 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। आपको बता दें इन दिनों और लालू यादव जमानत पर जेल से बाहर है।

चारा घोटाला से जुड़े चार मामलों को लेकर लालू प्रसाद यादव को कुल मिलाकर साढ़े 27 साल की सजा और ₹1 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ा है। 

 मुकदमा संख्या आरसी-47 ए/96 की शुरुआत में 170 लोगों को आरोपी करार दिया गया था। जिसमे से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। जबकि सात आरोपी सीबीआई के गवाह बन गए हैं। वही दो आरोपियों ने कोर्ट के फैसले से पहले ही अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके अलावा छह आरोपी आज तक फरार हैं।

गौरतलब है कि चारा घोटाला मामला 1990 से 1996 के बीच का है जब बिहार में सीएजी ने इसकी जानकारी राज्य सरकार को समय-समय पर भेजी थी। लेकिन राज्य सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सीबीआई ने इसको लेकर अदालत में आरोप के पक्ष में दस्तावेज पेश किए। जिसमें आरोप लगया गया कि मुख्यमंत्री पद पर रहे लालू प्रसाद यादव ने मामले की जानकारी होते हुए भी इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की। जबकि कई सालों तक वह खुद भी राज्य के वित्त मंत्री रहे थे और उनकी मंजूरी पर फर्जी बिलों के आधार पर राशियों की अवैध निकासी होती रही। ऐसे में चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों को लेकर सजा होने की वजह से राजद प्रमुख लालू यादव को आधा दर्जन से अधिक बार जेल जाना पड़ा हालांकि इस वक्त उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल रखी है।

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