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बांग्लादेश : इतावली हत्या मामले में 7 को अदालत में हाजिर होने का आदेश

Banladeh nationalist party बांग्लादेश : इतावली हत्या मामले में 7 को अदालत में हाजिर होने का आदेश

ढाका| एक अदालत ने  एक विपक्षी पार्टी के नेता सहित सात लोगों को एक इतावली सहायता कार्यकर्ता सीसेर तवेला की हत्या के लिए आरोपित किया। इस हमले के लिए इस्लामिक स्टेट ने भी दावा किया था। न्यायाधीश कमरूल हुसैन मुल्ला ने 24 नवंबर को प्रांरभिक सुनवाई की तरीख तय की है।

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मुल्ला ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के संयुक्त सचिव एम.ए. कयूम, उनके भाई अब्दुल मतीन और पांच दूसरे लोगों को पिछले साल ढाका में हुई 50 वर्षीय तवेला के हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान मौजूद रहने का आदेश दिया है। आरोप पत्र के अनुसार, कयूम ने तवेला के हत्या की साजिश रची थी। यह सरकार को किसी विदेशी की हत्या से मुसीबत में डालने के लिए किया गया था।

मतीन ने हत्या का समन्वयन किया और एक श्वेत व्यक्ति की हत्या के लिए तीन लोगों को किराए पर लिया। बीएनपी ने कयूम पर अभियोग को राजनीति से प्रेरित बताकर इसकी निंदा की है। कयूम और एक अन्य आरोपी फरार हैं। तवेला की एक मोटरसाइकिल सवार बंदूकधारियों ने गोलीमार कर हत्या कर दी थी, जब वह 28 सितंबर, 2015 को ढाका के गुलशन राजनयिक एनक्लेव में व्यायाम कर रहे थे।

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