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लखनऊ हिंसा: हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती

सीएम योगी लखनऊ हिंसा: हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती

लखनऊ। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में उपद्रव करने के आरोपितों के पोस्टर हटाए जाने से संबंधित फैसले के बाद भी यूपी सरकार पीछे हटने के मूड में नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सरकार की ओर से एसएलपी दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। भाजपा के अंदरखाने से जो आवाज आ रही है, उसके मुताबिक यूपी की 23 करोड़ जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर है।

इससे किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी जरूरी कदम होंगे, उसे उठाया जाएगा। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन कराया जा रहा है। सरकार की पहली प्राथमिकता यूपी की 23 करोड़ जनता की सुरक्षा है। इस संबंध में जो भी उचित होगा, वही फैसला लिया जाएगा।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद सोमवार को  पुलिस, शासन और न्याय विभाग के अधिकारियों ने अपील में दायर करने पर मंथन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होली के अवसर पर गोरखपुर गए हैं। मुख्यमंत्री के लखनऊ लौटन के बाद शासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उनसे चर्चा करेंगे।

सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में सरकार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकीलों से भी राय लेगी। उसके बाद सरकार उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय करेगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए अभी कुछ तय नहीं हुआ है।

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