Breaking News देश भारत खबर विशेष

बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण शुल्क की अदायगी से मुक्त करने की अधिसूचना का मसौदा जारी

e rikshaw बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण शुल्क की अदायगी से मुक्त करने की अधिसूचना का मसौदा जारी

नई दिल्ली। देश में बैटरी चालित अथवा इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत भिन्न पंजीकरण शुल्क की अदायगी के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इसके लिए मंत्रालय ने 18 जून, 2019 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है, ताकि केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 81 को संशोधित किया जा सके। संशोधन का उद्देश्य बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण सर्टिफिकेट जारी करने अथवा उसके नवीकरण और नया पंजीकरण चिन्ह (मार्क) प्रदान करने के लिए शुल्क अदायगी से मुक्त करना है। इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रिक वाहनों को इस तरह के पंजीकरण प्रभार या शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा।
उपर्युक्त अधिसूचना का मसौदा इसलिए जारी किया गया है, ताकि विभिन्न हितधारकों से इस बारे में टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त किए जा सकें।

Related posts

फॉरेंसिक जांच के लिए तैयार हैं केजरीवाल पर आरोप लगाने वाले कपिल

kumari ashu

Karwa Chauth 2021 : जानें क्या कुछ ख़ास है इस करवा चौथ, कैसे करें पूजा और व्रत

Kalpana Chauhan

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के रोहतक जाकर करेंगे चुनावी अभियान का शंखनाद

Rani Naqvi