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जिलाधिकारी अनिल ढ़ींगरा का सख्त निर्देश, हर हाल में 30 जून तक शहर से बाहर हो डेयरियां

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संवाददाता, मेरठ। इलाहबाद हाईकोर्ट द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में आज जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने नगर निगम, एमडीए एवं डेयरी संचालकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मा0 न्यायालय के आदेशों को पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है इसलिए डेयरी संचालक 30 जून तक प्रत्येक दशा में शहरी क्षेत्र से बाहर अपनी डेयरियों को स्थापित करें। उन्होंने नगर निगम अधिकारियों से दो टूक शब्दों में कहा कि जो भी डेयरी संचालक न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करें उसके विरूद्ध कार्रवाई करते हुए अर्थदण्ड अवश्य वसूलें। उन्होंने अपर नगर आयुक्त अमित सिंह को निर्देशित किया कि वह डेयरियों के शहर से स्थानान्तरण करने हेतु सभी तैयारियों को नियम अनुरूप करें और इसमें लापरवाही न बरतें।
जिलाधिकारी अनिल ढींगरा आज बचत भवन सभागार में मा0 न्यायालय द्वारा शहर के सघन निर्मित क्षेत्रों में स्थापित लगभग 2000 से अधिक डेयरियों को नगर निगम क्षेत्र से बाहर स्थापित करने के निर्देशों के पालन के क्रम में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने डेयरी संचालकों से कहा कि शहर को स्वच्छ, व्यवस्थित एवं प्रदूषण मुक्त बनाना सभी का दायित्व है, इसलिए वह मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सहयोग करें। उन्होंने डेयरी संचालकों से कहा कि वह स्वंय शहर के प्रति जिम्मेदार बनकर आपसी समन्व्य बनाकर शहर के बाहर एक साथ डेयरियों को स्थापित करने में सहयोग करें।
बैठक में डेयरी संचालकों ने जिलाधिकारी से अनुरोध करते हुए कहा कि डेयरी उनका आजीविका का साधन है, वह मा0 न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए अपनी डेयरियों को शहर से बाहर स्थापित करने के लिए तैयार है, यदि प्रशासन उनके रोजगार हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था करा दें।
इस अवसर पर उपाध्यक्ष एमडीए राजेश कुमार पाण्डेय, सचिव राज कुमार, अपर नगर आयुक्त अमित सिंह, नगर निगम व एमडीए के अधिकारियों सहित डेयरी संचालक उपस्थित रहें।

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