नई दिल्ली: GST Council की शनिवार को बैठक हुई, जिसमें स्लैब रेट घटाने का फैसला लिया गया. जीएसटी के 28 फीसदी स्लैब से 6 चीजों को बाहर कर दिया गया. 32 इंच के टीवी, कंप्यूटर, री-ट्रीटेड टायर, सिनेमा के टिकट और 6 सेवाओं समेत 23 चीजों पर वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) घटा दिया गया है।
अब सिर्फ इन समानों पर लगेगा 28 फीसदी जीएसटी
छह चीजों को जीएसटी के 28 फीसदी के दायरे से निकालकर 18 फीसदी में किया गया है। अब सिर्फ लग्जरी सामानों और सिन गुड्स (जैसे- सिगरेट, तंबाकू इत्यादि) पर ही 28 फीसदी जीएसटी लगेगा. जिन वस्तुओं का जीएसटी स्लैब 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी किया गया है, उनमें मोटर व्हिकल के पार्ट्स, 32 इंच वाली टेलीविजन स्क्रीन, कंप्यूटर, लिथियम आयन बैटरी वाले पावर बैंक, खेल के सामान और टायर्स समेत कुल 6 चीजें शामिल हैं.
नई दरें 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी
नई दरें 1 जनवरी, 2019 से प्रभावी होंगी। इस बार ज्यादातर चीजों को एक स्लैब ही नीचे लाया गया है, लेकिन दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर जैसे जरूरी सामानों पर जीएसटी 28 से सीधे 5 फीसदी कर दिया गया है। इस पर पांच फीसदी कर इसलिए लगाया है ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिल सके। माल ढोने वाले मोटर वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 फीसदी किया गया है।
वहीं, 100 रुपये तक के सिनेमा टिकट पर जीएसटी 18 से घटाकर 12 और 100 रुपये से ज्यादा के टिकट पर 28 से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा फ्रोजेन सब्जियों पर लगने वाला 5 फीसदी और म्यूजिक बुक्स पर लगने वाला 12 फीसदी जीएसटी खत्म कर दिया गया है।
जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि इससे राजस्व पर 5,500 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी में सुधार सतत प्रक्रिया है। अब 28 फीसदी के दायरे में सिर्फ 28 वस्तुएं हैं। अगर सीमेंट को इससे निकाल दिया जाए तो बाकी सभी लग्जरी वस्तुएं हैं। इस स्लैब में 13 वस्तुएं ऑटो पार्ट्स से संबंधित हैं, जबकि एक सीमेंट। इन दोनों से ही सरकार को 33,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है। इसलिए इन्हें इस स्लैब से नीचे करना फिलहाल संभव नहीं है।