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चुनाव लड़ने के लिए वहां का निवासी होना जरूरी नहीं- दिल्ली हाई कोर्ट

चुनाव लड़ने के लिए वहां का निवासी होना जरूरी नहीं- दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी व्यक्ति के लिए किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए वहां का निवासी होना जरूरी नहीं है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने यह प्रतिक्रिया उस समय दी जब लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय ने केन्द्रपाड़ा की रिक्त सीट पर उपचुनाव कराने की मांग करने वाले, ओडिशा के कटक के एक निवासी पर आपत्ति जताई थी। यह व्यक्ति इस सीट से चुनाव लड़ना चाहता है।

 

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कोर्ट ने कहा, ‘‘वह (याचिकाकर्ता) चुनाव लड़ सकता है। ज्यादा सांसद दिल्ली में रहते हैं, लेकिन वे पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं।’’ अदालत ने गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग और लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय को नोटिस जारी करके उस याचिका पर उनका जवाब मांगा जिसमें आयोग को उपचुनाव की तारीख अधिसूचित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। केन्द्र सरकार के वकील अनिल सोनी ने कहा कि आयोग इस बारे में फैसला करेगा कि उपचुनाव कब आयोजित किया जाए।

 

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By: Ritu Raj

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