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उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई पूरी की

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उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग की उस याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है।आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक नामांकन स्वीकार करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र तथा न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और डी.वाई.चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि न्यायालय राज्य चुनाव आयोग तथा भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की याचिकाओं पर एक सप्ताह के भीतर फैसला देगा।

 

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उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई पूरी की

चायत चुनाव में 20 हजार से अधिक सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध क्यों चुने गये थे

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में निर्विरोध चुने गये 20 हजार तृणमूल कांग्रेस उम्‍मीदवारों के परिणाम अधिसूचित करने पर लगी रोक हटाने से इंकार।
न्यायालय ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार की जरूरत है कि हाल के पंचायत चुनाव में 20 हजार से अधिक सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध क्यों चुने गये।
आपको बता दें कि भाजपा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया था कि उनके उम्मीदवारों को नामांकन भरने से जबरन रोका गया।

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दोनों पार्टियों का आरोप है कि  तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों ने ही पर्चे भरे, और अन्उय पा र्च्चटी के कार्तयकर्मताओं  को रोका गया ।  न्यायालय ने चुनाव परिणामों की सूचना  जारी करने पर स्थगन रोक  से भी मना कर दिया है।

महेश कुमार यदुवंशी

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