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दल-बदल नियम के तहत स्वामी प्रसाद मौर्या की विधानसभा सदस्यता हुई रद्द

Swami Prasad Maurya membership canceled from Assembly दल-बदल नियम के तहत स्वामी प्रसाद मौर्या की विधानसभा सदस्यता हुई रद्द

लखनऊ। बसपा को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्या की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई। दल-बदल अधिनियम के तहत विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय ने उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया। मौर्य कुशीनगर की पडरौना सीट से बसपा के विधायक चुने गए थे।

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मौर्या की सदस्यता को लेकर बसपा के नेता गयाचरण दिनकर विधानसभा में एक याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि मौर्य ने राजनीतिक कारणों से बसपा छोड़ी है इसलिए उन्हें विधानसभा की सदस्यता से हटा दिया जाए, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया।

बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप लगाने के मामले के चलते स्वामी प्रसाद मौर्या ने 22 जून 2016 को बसपा से इस्तीफा दे दिया जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। हाल ही में मौर्या ने ऐलान किया था कि 21 सितंबर से होने वाले परिवर्तन महारैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, यह महारैली मायावती के घमंड को चूर करेगी। मयावती ने आजतक स्वेत पत्र जारी नहीं किया, मैं मायावती और बसपा का भंडाफोड़ करुंगा।

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