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एससी/एसटी एक्ट को लेकर पीएचक्यू के आदेश को रद्द करने का निर्देश

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रायपुर। एससी/एसटी एक्ट को लेकर पुलिस मुख्यालय(पीएचक्यू) के आदेश को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने पीएचक्यू के उस आदेश को रद्द करने का निर्देश जारी किया है। कांकेर दौरे से पहले डॉ रमन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 20 मार्च को आया था, सेलो कार्ट, सेलो ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट के लिए इस संबंध में छत्तीसगढ़ के पीएचक्यू द्वारा एक आदेश जारी किया गया था।

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बता दें कि उस आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार भी इस निर्णय से प्रभावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एससी/एसटी के सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, इस विषय को लेकर राज्य सरकार निर्णय के खिलाफ भी सर्वोच्च न्यायलय में याचिका दायर करेगी, केंद्र के साथ भी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। डॉ सिंह ने कहा कि इस निर्णय के खिलाफ राज्य सरकार अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगी।

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