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SC के निर्देशों पर देहरादून शहर में अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा

230864 sc SC के निर्देशों पर देहरादून शहर में अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा

देहरादून। मा.उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून और जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये  फुटपाथों, गलियों सड़कों और अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। गुरूवार को इस अभियान के अन्तर्गत 1341 कार्मिको द्वारा 184 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 3689 कार्मिकों द्वारा 277 अतिक्रमणो के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का कार्य द्रुत गति से सम्पन्न किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चौक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर उक्त कार्य सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिये।

 

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उन्होंने कहा कि यदि सीमांकन के कार्य में किसी भी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरती जाएगी, तो ऐसे कार्मिकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। ओमप्रकाश ने कहा कि देहरादून शहर में राज्य गठन के बाद हुए अतिक्रमण की जानकारी भी जुटाई जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिये सैटेलाइट मैप का इस्तेमाल किया जाए। ओप्रकाश ने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एमडीडीए आशीष श्रीवास्तव को निर्देश दिये कि अवैध अतिक्रमणो के संबंध में जानकारी जुटाने के लिये एक पब्लिक नोटिस का प्रकाशन भी किया जाए।

बता दें कि पब्लिक नोटिस में आम जनमानस से अपील कर इस बात का उल्लेख किया जाए कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अवैध अतिक्रमण से संबंधित कोई शिकायत पूर्व में दर्ज करायी गई है, तो उस शिकायत पत्र की प्रतिलिपि नगर निगम, एमडीडीए व जिला प्रशासन को उपलब्ध करायें। जिससे की अवैध अतिक्रमणों के चिन्हांकन का एक पुख्ता आधार प्राप्त हो सके। ओमप्रकाश ने बताया कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण हटाने का कार्य बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मार्गों से भिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में नगर निगम के सक्षम प्राधिकारी को तीन सप्ताह में संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना होगा।

वहीं जिसके 03 सप्ताह बाद तक उसे उत्तर देना होगा एवं तदुपरान्त 04 सप्ताह में सक्षम प्राधिकारी को न्यायोचित निर्णय लेना होगा। इन स्थानों पर तब तक यथा स्थिति रहेगी। यदि मा.उच्च न्यायालय के आदेश के दिनांक के पश्चात् कोई अतिक्रमण प्रकाश में आता है, तो ऐसे अतिक्रमण को 24 घंटे के नोटिस देने के पश्चात् यथोचित निर्णय लेकर हटाया जा सकेगा। इस अवसर पर गढ़वाल आयुक्त श्री शैलेश बगोली, जिलाधिकारी एस.ए.मुरूगेशन, एसएसपी निवेदिता कुकरेती, मुख्य नगर आयुक्त विजय कुमार जोगदंडे, सचिव एम.डी.डी.ए. पी.सी.दुमका, अनु सचिव दिनेश कुमार पुनेठा सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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