रांची। साल 1994 के चर्चित चारा घोटाला मामले में सजयाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका को सीरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट ने घोटाला मामले में सभी दस्तावेजों को देखने के बाद सीबीआई के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि लालू यादव को डेढ़ साल कूी सजा काटने के बाद ही जमानत मिल सकती है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट से निवेदन किया था कि सुनवाई जल्दी करों क्योंकि अगर उन्हें जमानत मिल गई तो वे परिवार के साथ होली मना सकेंगे। 23 दिसंबर को लालू को सुनाई गई सजा पर उन्होंने अपील की थी। 9 फरवरी को कोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत से सजा से जुड़े दस्तावेज मांगे थ
गौरतलब है कि चारा घोटाले के देवघर और चाईबासा कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल और पांच साल की सजा सुनाई है। इस फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। लालू की ओर से देघघर मामले में जमानत याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान जबलपुर कोर्ट के वकील राजेंद्र सिंह ने कोर्ट में लालू प्रसाद की ओर से दलील रखी। कोर्ट ने उनकी दलील मानने से इंकार कर दिया। सुनवाई से पहले लालू प्रसाद यादव के वकील ने उम्मीद जताई थी कि उन्हें राहत मिल सकती है लेकिन देवघर कोषागार से फर्जी कागजात के आधार पर लाखों रुपये की निकासी के मामले में कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है।