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पीएनबी घोटला: सुप्रीम कोर्ट में उठी एसआईटी जांच की मांग, केंद्र ने किया विरोध

nirav modi 00000 1 पीएनबी घोटला: सुप्रीम कोर्ट में उठी एसआईटी जांच की मांग, केंद्र ने किया विरोध

नई दिल्ली। देश के चर्चित सबसे बड़े बैंक घोटाले के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र जांच और प्रत्यपर्ण की मांग करने वाली याचिका का विरोध किया है। सरकार ने कहा है कि इस मामले में एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है और जांच जारी है। इस घोटाले की सुनवाई चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ कर रही है और अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारिख मुकर्रर कर दी गई है। दरअसल कोर्ट में पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले को लेकर दो याचिकाएं दायर की गई है,जिनमे से एक याचिका वकील विनीत ढांडा ने दूसरी एमएल शर्मा ने दायर की है।

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वकील ढांडा की याचिका में घोटाले की जांच को कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग की गई है और नीरव मोदी का प्रत्यर्पण कर वापस भारत लाने की मांग की गई है। ढांडा ने कहा कि वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि वे बड़ी रकम का कर्ज दिए जाने को लेकर दिशानिर्देश तय करे और डिफॉल्टरों से एक नियम समय के अंदर वसुली के लिए भी एक कानून बनाया जाए। इस कानून के तहत उन लोगों की संपत्तियों को जब्द कर उनकी नीलामी कर देनी चाहिए। वहीं एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच कराने की मांग की है।

गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक के हेड ऑफिस से जनरल मैनेजर रैंक वाले एक अधिकारी को सीबीआई ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि ये गिरफ्तारी नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी द्वारा किए गए 11 हजार 400 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले में हुई है। मुंबई में बैंक शाखा ब्रैडी के हेड के तौर पर 2009 से 2011 तक रहे राजेश जिंदल को मंगलवार रात हिरासत में ले लिया गया। आरोप है कि नीरव मोदी के फर्म को एलओयू जारी करने का सिलसिला जिंदल के कार्यकाल में ही शुरू हो गया था,जोकि उसी बैंक का पूर्व अधिकारी है, जहां से इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया था।

 

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