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चारा घोटाला: ट्रक की बॉडी बनी नहीं मगर उससे हो गयी चारा की ढुलाई

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रांची। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सोमवार को सीबीआई की ओर से चार गवाहों तमिलानडू के तिरुनुवली आरटीओ जे शशि करुर, आरटीओ के सुबमण्यम, चेन्नई के आरटीओ एन थिनाकरण और नकीपलयम के आरटीओ आर वेंकटेशन की गवाही दर्ज हुई। सीबीआई के वरीय विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि चारो गवाहों को गवाह संख्या 477, 478, 479 और 480 के रूप में दर्ज किया गया। चारों ने तत्कालीन आरटीओ और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से सीबीआई को लिखे गये पत्र की पहचान की, जिसमें एसपी सीबीआई की ओर से वाहन संबंधी विवरणी मांगी गयी थी।

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बता दें कि इन सबों का आपूर्तिकताओं के अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया। जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी शुरू भी नहीं हुआ, उन नबंर के वाहनों से पशु चारा की ढुलाई दिखाई गयी थी। घोटाले के आरोपियों की ओर से इन वाहनों के नंबर चालान में भरकर पैसे की निकासी कर ली गयी थी। एक ऐसे ट्रक से पशु चारा और उपकरण की ढ़ुलाई दिखाई गयी है जिसकी बॉडी बनी ही नहीं थी । चारो गवाहों ने 11 वाहनों की जानकारी न्यायालय को दी।

वहीं लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि गवाह लालू से संबंधित नहीं थे इसलिए उन्होंने जिरह नहीं की। इससे पूर्व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सोमवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में पेश हुए। इस मामले में पूर्व सांसद डा आरके राणा और जगदीश शर्मा सहित अन्य आरोपी भी पेश हुए। यह मामला डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है।

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