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चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को पत्नी और बच्चों की आमदनी का स्रोत भी बताना होगा: सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अपनी और परिवार की आय का स्रोत बताना होगा। जस्टिस चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली बेंच ने एनजीओ ‘लोक प्रहरी’ की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिका में कहा गया था कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने हलफनामे में बताना चाहिए कि उसकी और उसके परिवार की संपत्ति और आमदनी का स्रोत क्या है। लोगों को जानने का हक है कि स्रोत कानूनी है या नहीं।

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बता दें कि 6 सितंबर,2017 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में धनबल के इस्तेमाल पर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार इस बात के लिए खिंचाई की थी कि सांसदों और विधायकों की संपत्ति काफी बढ़ने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि उन सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की जिनकी संपत्ति चुनाव हलफनामा भरते के बाद काफी बढ़ गई।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या आपने कभी नेताओं के चुनाव के समय घोषित धन और उनके द्वारा दायर आयकर रिटर्न में गड़बड़ियों की जांच की है। कोर्ट ने केंद्र के वकील एएसजी पीएस नरसिम्हा से पूछा था कि आप एक तरफ चुनाव सुधार की बात कहते हैं लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करते। बीते 05 सितंबर,2017 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को फटकार लगाते हुए पूछा था कि लोकसभा चुनाव के तीन साल बाद तक आपके पास अभी तक ये आंकड़ा मौजूद नहीं है कि किस उम्मीदवार ने चुनाव में कितने पैसे खर्च किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद कहता है कि अगर किसी उम्मीदवार ने चुनाव में तय सीमा से ज्यादा पैसे खर्च किये तो चुनाव आयोग कार्रवाई करता है लेकिन अगर आपके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है तो कार्रवाई किस आधार पर करेंगे।

वहीं एनजीओ लोकप्रहरी ने याचिका दायर कर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट दिशा-निर्देश जारी करे कि नामांकन के वक्त ही उम्मीदवार अपने और अपने परिवार की आय के जरिया के बारे में बताएं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सांसदों और विधायकों की आय से अधिक संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। सीबीडीटी के मुताबिक चुनावी हलफनामे के मुताबिक 26 लोकसभा सांसदों, 11 राज्यसभा सांसदों और 257 विधायकों की संपत्ति में काफी वृद्धि हुई है। हलफनामे के मुताबिक आयकर विभाग ने जांच की और प्रथम दृष्टया पाया कि 26 लोकसभा सांसदों में से 7 की संपत्ति में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अब आयकर विभाग इन 7 लोकसभा सांसदों की संपत्ति की जांच करेगी। 257 विधायकों में से 98 विधायकों की संपत्ति में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। उनकी संपत्ति की जांच की जा रही है।

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